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CM Window / मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल पर आवेदन कैसा हो
यह किस काम का है: जब विभाग या निचला कार्यालय सुनवाई न करे — राज्य के मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल (हरियाणा में CM Window, UP में जनसुनवाई/IGRS आदि) पर शिकायत लिखने का पूरा मसविदा।
पूरा मसविदा (Draft)
सेवा में,
माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
राज्य: ____________
विषय: ____________ विभाग द्वारा ____________
महोदय,
सविनय निवेदन है कि मैं ____________, निवासी ____________, मोबाइल ____________ हूँ। मेरी समस्या निम्नलिखित है:
1) समस्या का विवरण: ________________________________________
2) पहले के प्रयास: मैंने दिनांक ____________ को ____________ कार्यालय में आवेदन दिया था, किंतु आज तक ____________।
3) निवेदन: कृपया संबंधित विभाग को निर्देश देकर मेरी समस्या का समाधान कराने की कृपा करें।
संलग्न दस्तावेज़: 1) पहले दिए आवेदन की प्राप्ति प्रति 2) आधार कार्ड प्रति 3) ________________________
भवदीय,
हस्ताक्षर: ____________
नाम: ____________
पता: ____________
मोबाइल / ईमेल: ____________
दिनांक: ____________
मसविदा भरने की समझ (यह हिस्सा प्रिंट नहीं होगा)
- यही मसविदा पोर्टल में टाइप करें या छापकर लिखित आवेदन की तरह उपयोग करें।
- पहले कहाँ और कब आवेदन किया था, किस कार्यालय में दिया था और क्या प्राप्ति संख्या मिली थी — ये तीन बातें ज़रूर लिखें।
- समस्या का सार एक पंक्ति में रखें; पूरी कहानी नीचे क्रम से लिखें।
- पोर्टल से मिली शिकायत संख्या सुरक्षित रखें, वही आगे की स्थिति देखने के काम आएगी।
जमा करते समय ये बातें याद रखें
- पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने के बाद मिली शिकायत संख्या (reference number) अवश्य सहेजें — आगे की स्थिति उसी से दिखती है।
- शिकायत में गाली-गलौज या असंबंधित बातें न लिखें; तिथि, कार्यालय का नाम और प्राप्ति संख्या ही शिकायत को मज़बूत करती है।
- पोर्टल पर 'स्थिति देखें' से समय-समय पर जाँचते रहें; विभाग का उत्तर असंतोषजनक हो तो पोर्टल पर ही पुनः टिप्पणी (feedback) का विकल्प होता है।
नोट: हर राज्य के पोर्टल का नाम व पता अलग होता है — हरियाणा में CM Window, उत्तर प्रदेश में जनसुनवाई/IGRS, अन्य राज्यों में अपने मुख्यमंत्री कार्यालय का शिकायत पोर्टल। लिखित आवेदन मुख्यमंत्री कार्यालय के पते पर रजिस्टर्ड डाक से भी भेजा जा सकता है। यह पेज सामान्य जानकारी के लिए है, कानूनी सलाह नहीं — गंभीर मामलों में वकील की सलाह लें। दस्तावेज़ जमा करने से पहले संबंधित कार्यालय के वर्तमान नियम अवश्य मिला लें।