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न्यायालय से दस्तावेज़ की प्रमाणित प्रति (नक़ल) हेतु आवेदन
यह किस काम का है: चल रहे या निर्णित मुक़दमे की आदेश-पत्र/दस्तावेज़ों की प्रमाणित प्रति (certified copy) कोर्ट कार्यालय से लेने का सामान्य प्रारूप — आमतौर पर संबंधित कोर्ट की नक़ल शाखा में दिया जाता है।
पूरा मसविदा (Draft)
सेवा में,
श्रीमान ____________,
जनपद: ____________
विषय: वाद संख्या ____________ / ______ में दस्तावेज़ों की प्रमाणित प्रति प्रदान करने हेतु आवेदन
महोदय,
सविनय निवेदन है कि मैं ____________, उपरोक्त वाद में ____________ हूँ। मुझे निम्नलिखित दस्तावेज़ों की प्रमाणित प्रतियाँ आवश्यक हैं:
1) ________________________________________
2) ________________________________________
इस हेतु निर्धारित शुल्क/कोर्ट फीस जमा करने को मैं तैयार हूँ। कृपया उपरोक्त प्रतियाँ जारी करने की कृपा करें।
प्रार्थी,
हस्ताक्षर: ____________
नाम: ____________
पक्षकार का प्रकार: ____________
पता / मोबाइल: ____________
दिनांक: ____________
मसविदा भरने की समझ (यह हिस्सा प्रिंट नहीं होगा)
- न्यायालय का पूरा नाम, वाद संख्या और वाद का वर्ष बिल्कुल वैसा लिखें जैसा कोर्ट रिकॉर्ड में है।
- कौन-सा दस्तावेज़ चाहिए, उसकी तिथि के साथ लिखें, जैसे किसी विशेष दिनांक का आदेश या निर्णय।
- आप वाद में वादी हैं, प्रतिवादी हैं या अन्य पक्षकार — यह साफ़ लिखें।
- वकील के माध्यम से दे रहे हों तो वकील का नाम व नामांकन संख्या अलग पंक्ति में लिखें।
जमा करते समय ये बातें याद रखें
- प्रत्येक न्यायालय की नक़ल शाखा का अपना आवेदन प्रारूप व शुल्क हो सकता है — वहाँ का फॉर्म ही प्राथमिकता से भरें; यह पत्र समझने के लिए है।
- वाद संख्या, पक्षकारों के नाम और वांछित दस्तावेज़ का दिनांक सही लिखना सबसे ज़रूरी है।
- तीसरे पक्ष (जो वाद से जुड़ा न हो) को प्रति मिलने के नियम अलग और सीमित होते हैं।
नोट: यह सामान्य जानकारी हेतु प्रारूप है, कानूनी सलाह नहीं है। अपने मुक़दमे के लिए अपने अधिवक्ता से ही मार्गदर्शन लें। यह पेज सामान्य जानकारी के लिए है, कानूनी सलाह नहीं — गंभीर मामलों में वकील की सलाह लें। दस्तावेज़ जमा करने से पहले संबंधित कार्यालय के वर्तमान नियम अवश्य मिला लें।