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तहसीलदार को आवेदन — जाति / आय / निवास प्रमाण पत्र हेतु

पूरा तैयार मसविदा — ख़ाली जगहों (____) में अपनी जानकारी भरें · LikhoBharo किसी विभाग/न्यायालय से संबद्ध नहीं है

यह किस काम का है: जाति, आय या मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए तहसील/सेवा केंद्र में दिया जाने वाला निवेदन पत्र (जहाँ ऑनलाइन सुविधा न हो या साथ में पत्र माँगा जाए)।

पूरा मसविदा (Draft)

सेवा में,
श्रीमान तहसीलदार महोदय,
तहसील: ____________, जनपद: ____________

विषय: ____________ प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदन

महोदय,
सविनय निवेदन है कि मैं ____________, पुत्र/पुत्री ____________, निवासी ग्राम/मोहल्ला ____________, पोस्ट ____________, तहसील ____________ हूँ। मुझे ________________________ हेतु ____________ प्रमाण पत्र की आवश्यकता है।

मेरे परिवार की वार्षिक आय लगभग ₹____________ है / मेरी जाति ____________ है / मैं जन्म से ही उक्त गाँव का मूल निवासी हूँ। आवश्यक दस्तावेज़ों की प्रतियाँ संलग्न हैं: 1) आधार कार्ड 2) राशन कार्ड / परिवार रजिस्टर की नक़ल 3) ____________

अतः श्रीमान से निवेदन है कि कृपया जाँच कराकर मुझे उक्त प्रमाण पत्र जारी करने की कृपा करें।

भवदीय,
हस्ताक्षर: ____________
नाम: ____________
पता: ____________
मोबाइल: ____________
दिनांक: ____________

मसविदा भरने की समझ (यह हिस्सा प्रिंट नहीं होगा)

  • जाति, आय या निवास — एक आवेदन में केवल वही प्रमाण पत्र लिखें जो चाहिए।
  • प्रमाण पत्र किस काम के लिए चाहिए, वह कारण साफ़ लिखें, जैसे छात्रवृत्ति या नौकरी आवेदन।
  • आय वाले आवेदन में परिवार की कुल वार्षिक आय और आय के साधन सही लिखें।
  • नाम की स्पेलिंग आधार और अन्य दस्तावेज़ों से मिलाकर ही भरें।

जमा करते समय ये बातें याद रखें

  • अधिकांश राज्यों में ये प्रमाण पत्र सेवा केंद्र (CSC) या राज्य के ऑनलाइन पोर्टल से बनते हैं — वहाँ यह पत्र सहायक दस्तावेज़ के रूप में लगता है।
  • ग्राम प्रधान/पटवारी की रिपोर्ट अक्सर जाँच का आधार होती है; अपने दस्तावेज़ पहले से तैयार रखें।
  • प्रमाण पत्र मिलते ही उसमें नाम/तिथि की स्पेलिंग तुरंत मिला लें।
नोट: आय या जाति के संबंध में ग़लत जानकारी देना दंडनीय हो सकता है — केवल सत्य विवरण ही लिखें। यह पेज सामान्य जानकारी के लिए है, कानूनी सलाह नहीं — गंभीर मामलों में वकील की सलाह लें। दस्तावेज़ जमा करने से पहले संबंधित कार्यालय के वर्तमान नियम अवश्य मिला लें।